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मुंबई डेस्क:वक्फ विधेयक: संसदीय समिति ने राज्य सरकारों के ‘अनधिकृत’ कब्जे वाली संपत्तियों का ब्यौरा मांगा
सच्चर समिति को 2005-06 के दौरान विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा कथित अनधिकृत कब्जे के बारे में सूचित किया गया था।सूत्रों ने बताया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों से उन वक्फ संपत्तियों की सत्यता और अद्यतन विवरण मांगा है, जिन पर सच्चर समिति के अनुसार उन्होंने अनधिकृत तरीके से कब्जा कर रखा है।
संसदीय समिति, जिसका कार्यकाल लोकसभा द्वारा अगले बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया गया है, ने राज्यों से वक्फ अधिनियम की धारा 40 का प्रयोग करते हुए वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का विवरण भी मांगा है।
धारा 40, जो 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया संशोधन है, मौजूदा कानून की सबसे विवादित विशेषताओं में से एक है। क्योंकि इसने वक्फ बोर्डों को यह निर्णय लेने की शक्ति दी है कि कोई संपत्ति वक्फ की है। या नहीं।
प्रस्तावित कानून, जिसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के कथित प्रयासों के लिए विपक्षी दलों और विभिन्न मुस्लिम समूहों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ने मौजूदा अधिनियम में कई अन्य परिवर्तन करते हुए इस शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है।
सूत्रों ने बताया कि संसदीय समिति ने सच्चर समिति द्वारा उन वक्फ संपत्तियों के संबंध में उठाए गए बिंदुओं पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया है। जो कथित रूप से राज्य सरकारों या उनकी आधिकारिक एजेंसियों के अनधिकृत कब्जे में हैं।
सच्चर समिति को 2005-06 के दौरान विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा कथित अनधिकृत कब्जे के बारे में सूचित किया गया था।
संसदीय समिति केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से राज्यों से जानकारी एकत्र कर रही है