
कृपाशंकर दवे
म्हारो राजस्थान राजस्थान टीवी
मुंबई:मीरारोड हिंसा मामले में आरोपियों को जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- साजिश का आधार नहीं जश्न मना रहे लोगों पर हुआ था। हमला
मीरा रोड सांप्रदायिक हिंसा मामले के 14 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्थापित नहीं होता कि उस दिन राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा का जश्न मना रहे काफिले में शामिल लोगों पर हमले की पहले से कोई साजिश थी। इसके पहले ठाणे जिले के सत्र न्यायालय की तरफ से जमानत देने से इंकार कर दिया गया था।मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीरा रोड सांप्रदायिक हिंसा मामले में 14 आरोपियों को जमानत दे दी। इन सभी लोगों पर जनवरी में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा से ठीक पहले हिंसा की घटनाओं में शामिल होने का आरोप था।
एनजे जमादार की एकल जज की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्थापित नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज का दिया हवाला जज ने कहा। कि आरोपियों की हिरासत को और बढ़ाने के पक्ष कमजोर हैं। जज ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा। कि इनमें आरोपितों को किसी भी शिकायतकर्ता या और किसी शख्स को प्रताड़ित करते नहीं देखा जा सकता है।