जुड़वा बच्चों की हत्या और अपहरण का आरोप काकी पर लगा


दिनेश पालीवाल
म्हारो राजस्थान राजस्थान टीवी
राजसमन्द:नाथद्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार मिश्रा द्वारा आरोपी काकी अणछी बाई को संदेह का लाभ देते हुए अपहरण एवं हत्या के आरोप से दोषमुक्त करार दिया।
प्रकरण तथ्य दर्ज दिनांक 2/9/2021 को पुलिस थाना खमनोर पर प्रार्थिया चंदनीबाई पत्नी बाबूसिंह खरवड़ राजपूत निवासी गांव वागा की वैर सांयो का खेड़ा ने अपने दो जुड़वां बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गई। रिपोर्ट दर्ज कराने के दो दिन बाद दोनों बच्चों तंवरसिंह व भूपेन्द्र सिंह की लाश गांव के रुपसिंह प्रताप सिंह के कुंए में मिली जिस पर मृतक बच्चों के मां बाप द्वारा अपने छोटे भाई की बहु अणछी बाई पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया। थानाधिकारी नवलकिशोर द्वारा अपराध धारा 363,447 व 302 का प्रकरण दर्ज कर अभियुक्ता अणछी बाई पत्नी हीरसिंह के विरुद्ध अनुसंधान कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई।
दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से 44 मौखिक गवाह व 46 दस्तावेजीय साक्ष्य पेश की गई।
बाद विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अभियोजन पक्ष मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्य से अभियुक्ता अणछी बाई पर आरोपित अपराध धारा 363,447 व 302 भादंसं संदेह से परे साबित नही कर पाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अणछी बाई को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। अभियुक्ता अणछी बाई की ओर से पैरवी एडवोकेट दीपक पालीवाल ने की